पश्चिम बंगाल में विधाननगर मोहोकुमा की एक अदालत ने शारदा ग्रुप चिट फंड घोटाले के आरोपी राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। न्यायाधीश औरब कुमार घोष ने मामले की सुनवाई के बाद कुणाल घोष को दो सप्ताह के लिये जेल भेजे जाने का आदेश दिया। इससे पहले वह पांच दिन से पुलिस रिमांड पर थे। कुणाल ने अदालत से कहा कि वह पिछले सात माह से मामले की जांच के दौरान पुलिस को सहयोग करते आ रहे हैं। इसलिए अब उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने उनका अनुरोध ठुकराते हुए उन्हें आगामी 13 दिसंबर को अदालत में पेश किए जाने का पुलिस को आदेश दिया I गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य रहे कुणाल घोष को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता रही I
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